‘निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई’, अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी

कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. 

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