‘वो टूटे नहीं, डरे नहीं… डटे रहे’, केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने खुशी जताई. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त कर्मठ नेता इस देश में नहीं है. केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों कुचक्र और साजिशें रचीं. एक कट्टर ईमानदार, जनता के लिए काम करने वाले और जनता के दर्द को समझने वाले आदमी को जेल में डाल दिया गया.’

सिसोदिया ने आगे कहा, ‘आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करके उनका धन्यवाद करते हैं. हम इस देश के संविधान और बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज यह संभव हुआ. यह सिर्फ सच्चाई की जीत की भी बात नहीं है, बल्कि इस फैसले से भाजपा के नेताओं का झूठ भी उजागर हुआ है. जिस तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ईडी के केसों में रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई की गिरफ्तारी का पूरा मामला रचा गया. हमारे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बार बार इस बात को दोहराया कि यह इंश्योरेंस अरेस्ट था. उन्हें किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था.’

उन्‍होंने आगे कहा, ‘भाजपा चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती है, इसीलिए इंश्योरेंस अरेस्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया. जिससे आम आदमी पार्टी टूट जाए. मैं इस केस में जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं. इन लोगों की वजह से ही ऐसे संकट के समय जब भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ कुचक्रों का निर्माण कर रही थी, वह (केजरीवाल) टूटे नहीं, हटे नहीं, डरे नहीं, बल्कि इन लोगों के खिलाफ पूरी सच्चाई से डटे रहे. यह सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण था, जब केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया गया था.’

अरविंद केजरीवाल के संबंध में आबकारी नीति मामले का घटनाक्रम

नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की.जुलाई 2022: उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की.अगस्त 2022: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए.सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया.अक्टूबर 2023 से मार्च 2024: ईडी ने धन शोधन मामले के संबंध में केजरीवाल को नौ समन जारी किए.21 मार्च, 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया. इसके तुरंत बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता को गिरफ्तार कर लिया.10 मई: उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी और कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा.20 जून: निचली अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी.21 जून: ईडी ने निचली अदालत के जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. उच्च न्यायालय ने एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया, स्थगन के मुद्दे पर घोषणा होने तक जमानत आदेश को स्थगित कर दिया.25 जून: उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी.26 जून: सीबीआई ने आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से जेल से गिरफ्तार किया.17 मई: उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.12 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति ‘घोटाले’ में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. लेकिन कहा गया कि सीबीआई मामले में वह जेल में ही रहेंगे.17 जुलाई: केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी.5 अगस्त: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा.12 अगस्त: केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया.14 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया.5 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा.11 सितंबर: दिल्ली की अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी.13 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित रखना है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे में केजरीवाल सहयोग करें. केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में भी जमानत पहले ही मिल चुकी है.

(भाषा इनपुट के साथ)

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