जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं, नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर SC

सुप्रीम कोर्ट में पूजास्थल कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट- 1991) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 

CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को कहा, “जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा.”

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