Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला है गलत ITR नोटिस? जानें इसकी वजह और सुधार करने का तरीका

इनकम टैक्स विभाग साल 2024 में कई टैक्सपेयर्स को गलत आईटीआर दाखिल करने का नोटिस भेज रहा है. आईटीआर फाइल करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना अगर कोई गलती हो गई, तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव (Defective ITR) भी घोषित किया जा सकता है. अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस भेज सकता है. यह नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर या फिर आपको पोस्ट के जरिए भेजा जाता है. आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके इस नोटिस को देख सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल आयकर विभाग से ‘Defective ITR’ नोटिस मिलने वालों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है.

Defective ITR का मतलब क्या है?

डिफेक्टिव ITR (Defective ITR) का मतलब होता है कि आपके ITR में कोई गलती है. कई वजहों से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को ‘Defective’ घोषित किया जा सकता है. इसकी कुछ कॉमन वजहों में पैन कार्ड और फाइल किए ITR में नाम मैच न होना, इनकम की जानकारी दिए बिना TDS क्रेडिट क्लेम करना जैसी गलतियां शामिल हो सकती हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा नोटिस मिलने पर, दी गई समय सीमा के अंदर इन गलतियों को ठीक करना जरूरी होता है, आमतौर पर इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाता है.

अगर Defective ITR Notice मिलता है तो क्या करें?

जब रिटर्न फाइल करने के बाद आपको सेक्शन 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिलता है तो उसमें सुधार कैसे करना है ये समझना जरूरी है. आपके टैक्स रिटर्न में गलतियां होना आम बात है, खासकर अगर आप इस प्रोसेस को सही तरह से नहीं समझते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए नोटिस का मकसद इन गलतियों को तुरंत सुधारने में आपका गाइड करना है.

 
आपको बता दें आपका फाइल किया रिटर्न गलत पाए जाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 139(9) के तहत आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक नोटिस भेजता है. ईमेल के सब्जेक्ट में ‘Communication under section 139(9) for PAN AWZXXXXXXX for the Assessment Year 2023-24’ लिखा होता है.इस ईमेल से अटैच डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है. इस नोटिस को पढ़ने के लिए, पासवर्ड के तौर पर लोअरकेस में पैन नंबर और उसके बाद DDMMYYYY के फॉर्मेट में जन्मतिथि डालनी होती है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस गलती को पहचानकर नोटिस भेजता है, उसे सुधारने के लिए टैक्सपेयर को 15 दिनों के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाएगा. यदि दी गई समय सीमा के अंदर गलती को सुधारना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.15 दिनों या दी गई टाइमलाइन के भीतर गलतियों को सुधार न पाने पर आपका रिटर्न इनवैलिड माना जा सकता है. ऐसे मामले में आप पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है.यदि डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में तय समय सीमा के अंदर सुधार नहीं किया जाता है, तो आपको इसे नए या रिवाइज्ड रिटर्न के तौर पर जमा करना होगा. डिपार्टमेंट की ओर से भेजे नोटिस का समय पर जवाब नहीं दे पाने की वजह से रिटर्न को अमान्य (invalid) माना जा सकता है. इसका मतलब होगा कि आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए ITR नहीं भरा है.

इनकम टैक्स नोटिस का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि डिफेक्टिव ITR को सही करना मुश्किल नहीं है. तो घबराएं नहीं. आइए जानते हैं अगर ITR डिफेक्टिव हो जाता है, जो उसमें कैसे सुधार (How to correct Defective ITR) किया जा सकता है.

डिफेक्टिव ITR को सुधारने के स्टेप (Steps to Rectify a defective ITR)
 

सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करने के लिए अपना पैन (PAN) और पासवर्ड (Password) एंटर करें .लॉग इन करने के बाद ‘e-Proceedings’ टैब पर जाएं. अपने डिफेक्टिव रिटर्न से संबंधित नोटिस पढ़ने के लिए ‘View Notices/Orders’ सेलेक्ट करें.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ी गई गलतियों को समझने के लिए नोटिस को ध्यान से पढ़ें. उन गलतियों को सुधारने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और जानकारी इकट्ठा करें. इसमें अपडेटेड बैंक डिटेल, मिसिंग TDS सर्टिफिकेट या इनकम से संबंधित दूसरे डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं.अब ‘e-proceedings’ सेक्शन में जाकर नोटिस को सेलेक्ट करें और फिर उचित प्रतिक्रिया विकल्प (Appropriate response option) को चुनें. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहां आप आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं.नोटिस में बताई गई गलतियों के हिसाब से करेक्शन करें. इसमें इनकम की डिटेल अपडेट करना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना, या छूटी हुई जानकारी भरना शामिल हो सकता है.सभी जरूरी बदलाव  करने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) के माध्यम से रिवाइज्ड रिटर्न (Revised return) सब्मिट कर दें.  रिवाइज्ड रिटर्न जमा करने से पहले चेक कर लें कि दी गई सभी जानकारी सटीक (Accurate) और पूरी (Complete) हो.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिवाइज्ड रिटर्न मिलने पर आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पर एक रिसीट भेजेगा.  

आपको बता दें कि डिफेक्टिव नोटिस मिलने की एक और कॉमन वजह फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी और आपके ITR में भरी गई डिटेल मैच न होना है. टैक्स नियमों का पालन करने के लिए ऐसी किसी भी गलती को दूर करना जरूरी होता है.अगर आपको 26AS से संबंधित डिफेक्टिव नोटिस मिला है तो इस गलती को सुधारने के लिए, पहला कदम इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है. फॉर्म को रिव्यू करने पर, सुनिश्चित करें कि आपने अपने टैक्स रिटर्न में इनकम के सभी सोर्स की सही जानकारी दी है, खास तौर पर उस इनकम पर फोकस करें जहां सोर्स पर टैक्स काटा गया है.ऐसी इनकम में टर्म डिपॉजिट से हुई इंटरेस्ट इनकम,डिविडेंड इनकम, या टैक्स डिडक्शन के दायरे में आने वाली कोई दूसरी इनकम शामिल हैं.

अपना रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) फाइल करते समय, अपनी इनकम और उससे संबंधित टैक्स डिडक्शन दोनों का खुलासा करना जरूरी है. वरना डिपार्टमेंट की ओर से आपको दोबारा डिफेक्टिव नोटिस मिल सकता है. ऐसी गलतियों और इनकी वजह से लगने वाली पेनल्टी से बचने के लिए अपने ITR को रिव्यू करें और फिर अपडेट करें.

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