आज संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है. बिल के ज़रिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर Unified Waqf Management , Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 रखा गया है. बिल के ज़रिए पुराने कानूनों में क़रीब 40 बदलाव किए जाएंगे. बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई ख़ास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है.
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